उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को पतंजलि की दिव्य फार्मेसी और आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए।
राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कहा कि दवा विज्ञापन कानून के बार-बार उल्लंघन के बाद बाबा रामदेव की कंपनी को यह आदेश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक हलफनामे में, प्राधिकरण ने कहा कि उसने ड्रग इंस्पेक्टर को दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी है।
यह अनुमति ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के बार-बार उल्लंघन के लिए 12 अप्रैल को दी गई थी।
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