क्राइम

किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में जीजा को 20 साल की कठोर सजा

विशेष पोक्सो कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया।

देहरादून:

 

विशेष पोक्सो जज अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उसके सगे जीजा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही, जिला विधिक प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

 

यह मामला 23 सितंबर 2023 को चकराता थाने में दर्ज किया गया था। पीड़िता, जो कक्षा आठ में पढ़ती है, ने अदालत में बताया कि 15 जुलाई 2023 को जब उसके परिवार के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे, तब उसके जीजा ने शराब पीकर घर में प्रवेश किया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

 

पीड़िता ने इस घटना के बारे में अपने परिवार को बताने की कोशिश की, लेकिन जीजा ने उसे धमकी दी कि वह उसके भाई को जान से मार देगा। इसके बाद, पीड़िता पढ़ाई के लिए चकराता क्षेत्र में चली गई। वहां सितंबर में, उसे फिर से अपने जीजा का सामना करना पड़ा, जिसने उसके साथ छेड़खानी की।

 

इस बार भी जब पीड़िता ने परिवार को बताने की कोशिश की, तो जीजा ने उसे फिर से जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की।

 

अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सात गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने तीन गवाहों की गवाही दी। अंततः, स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।

 

दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। यह मामला समाज में सुरक्षा और न्याय की आवश्यकता को उजागर करता है, खासकर बच्चों के प्रति अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को।

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