14 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, बैंक, दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

देहरादून/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक से जारी किया गया।
डॉ. भीमराव आंबेडकर, जिन्हें “बाबासाहेब” के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है, जो उनके विचारों को याद करने और समाज में समानता का संदेश फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
यह सार्वजनिक अवकाश देशभर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बैंकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों और कॉलेजों में लागू होगा। इस अवसर पर कर्मचारी और छात्र डॉ. आंबेडकर के जीवन, विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए सेमिनारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में भाग ले सकेंगे।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस अवकाश की जानकारी व्यापक रूप से फैलाई जाए। इसके लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), शास्त्री भवन, और DOPT की आधिकारिक वेबसाइटों पर इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
यह अवकाश सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं, बल्कि डॉ. आंबेडकर के विचारों और उनके योगदान को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। केंद्र सरकार ने यह कदम समानता, सामाजिक न्याय और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।
सरकार का यह फैसला डॉ. आंबेडकर के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है और यह समाज को उनके विचारों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।