BREAKING NEWS: वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने दी चुनौती

नई दिल्ली: वक्फ संपत्तियों से जुड़े नए कानून को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ (संशोधन) बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह बिल संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है और इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा।
क्या है वक्फ संशोधन बिल:
सरकार ने हाल ही में वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसका मकसद वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन को अधिक सख्त बनाना है। इसमें वक्फ बोर्ड को संपत्तियों की पहचान, रजिस्ट्रेशन और विवाद निपटारे में ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई है।
मोहम्मद जावेद का तर्क:
याचिका में कहा गया है कि यह बिल धार्मिक अल्पसंख्यकों की संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और इससे वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिल सकती हैं। साथ ही, संपत्ति विवादों को लेकर न्यायिक समीक्षा के अधिकार में भी हस्तक्षेप की आशंका जताई गई है।
अदालत से अपील:
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह इस बिल को असंवैधानिक घोषित कर इसे रद्द करे और केंद्र सरकार को इस पर आगे की कार्रवाई से रोके।अब अगली सुनवाई पर नजरें टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि वक्फ संपत्तियों पर अधिकार को लेकर देश में किस दिशा में बहस आगे बढ़ेगी।