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BREAKING : वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मोहलत, बोर्ड में नियुक्तियों पर रोक

नई दिल्ली। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी और न ही यूजर से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से यह स्पष्ट हो गया है कि मामले की अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड की स्थिति यथावत बनी रहेगी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत से कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़ी 70 से अधिक याचिकाओं की जगह केवल 5 प्रतिनिधि याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से आग्रह किया कि वे मुख्य बिंदुओं पर आपसी सहमति बनाएं ताकि सुनवाई में स्पष्टता बनी रहे।

इसके साथ ही अदालत ने 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली हिंदू पक्ष की याचिकाओं को भी मुख्य सुनवाई से अलग कर दिया है।

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