
नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मांस प्रकरण और उससे संबंधित मारपीट मामले में दर्ज याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए पुलिस को महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं।
सुनवाई के दौरान एसएसपी मंजूनाथ टीसी और रामनगर के एसएचओ सुशील कुमार अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मांस प्रकरण में पुलिस ने बीते दिन दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मदन जोशी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) शपथपत्र (अफिडेविट) के साथ पेश करें। सुनवाई के दौरान जोशी की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें एक व्यक्ति ने गलत सूचना दी थी, जिसके आधार पर विवाद की स्थिति बनी। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
इसके साथ ही, मारपीट में जख्मी वाहन चालक नासिर की पत्नी नूरजहां द्वारा दाखिल सुरक्षा याचिका पर भी सुनवाई हुई। नूरजहां ने आरोप लगाया है कि मदन जोशी द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई, जिसके चलते उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में है। इस याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें पुलिस की ओर से कॉल डिटेल और सुरक्षा रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।