
नैनीताल/देहरादून: उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और ‘नकल माफिया’ गिरोह के कथित सरगना के रूप में चर्चित उत्तरकाशी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को हाई कोर्ट की शीतकालीन अवकाश पीठ (Winter Vacation Bench) ने हाकम सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर दी।

‘नकल कराने के साक्ष्य नहीं’ न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता हाकम सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट के सामने दलील दी कि:पुलिस के पास हाकम सिंह के खिलाफ नकल कराने का कोई ठोस साक्ष्य (Evidence) नहीं है।पुलिस ने केवल उसके ‘पूर्व के रिकॉर्ड’ के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है।इस मामले में एक अन्य आरोपी पंकज गौड़ को कोर्ट पहले ही (14 जनवरी को) जमानत दे चुका है।
हाकम सिंह का नाम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) समेत कई भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया था। उसे नकल माफिया का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था। उसके साथी पंकज गौड़ की जमानत 14 जनवरी को ही मंजूर हो चुकी थी, जिसे आधार बनाकर बचाव पक्ष ने हाकम के लिए भी राहत की मांग की थी।