उत्तराखंड
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें कक्षा 1 या इससे छोटी कक्षाओं में आरक्षित की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष तदनुसार प्रवेश हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर से समस्त जनपदों को व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गये हैं। प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्यालयों एवं अभिभावकों के द्वारा www.rteonline.uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना है। निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर दिनांक 13 फरवरी, 2025 से 25, फरवरी 2025 तक पंजीकरण किया जाना है। छात्रों/अभिभावकों द्वारा पोर्टल पर दिनांक 04 मार्च, 2025 से 25 मार्च, 2025 तक पंजीकरण किया जाना है। तदुपरान्त बच्चों के निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु 05 अप्रैल, 2025 को राज्य स्तर पर लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।