New Delhi
सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, आधार समेत 11 दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आवेदन

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकेंगे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आदेश दिया कि आवेदन करने वालों को आधार कार्ड समेत 11 अन्य दस्तावेजों के जरिए भी आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी। कोर्ट ने इस दौरान हैरानी जताई कि राजनीतिक पार्टियां 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर आपत्ति क्यों नहीं जता रहीं।
वहीं, चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 85 हजार नए मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने अब तक केवल दो ही आपत्तियां दर्ज कराई हैं।