
विकासनगर में करीब 12.50 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना है। हाईकोर्ट ने शहर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे।
विकासनगर के भीमावाला में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। कब्जाधारकों का कहना है कि उन्हें भूमि का पट्टा जारी किया गया था। ऐसे में उनके आशियानों को कैसे तोड़ा जा सकता है।
बता दें कि उर्मिला थापा और अन्य की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने ढांग, नाले और खाले पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। 15 अप्रैल को शासन की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। विकासनगर में करीब 12.50 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना है।