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सीबीआई ने अनिल अंबानी की आरकॉम पर 2000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया

मुंबई: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और इसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। इस धोखाधड़ी से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। एजेंसी ने केस दर्ज करने के साथ ही मुंबई में अनिल अंबानी के निवास सहित आरकॉम से जुड़े कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है।

सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई एसबीआई की शिकायत के आधार पर की गई है। बैंक ने जून 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के मास्टर निर्देशों के अनुपालन में आरकॉम और 66 वर्षीय अनिल अंबानी को “धोखाधड़ी” के रूप में वर्गीकृत किया था। यह वर्गीकरण बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी नीति के तहत किया गया था।

गौरतलब है कि इससे पहले भी एसबीआई ने अनिल अंबानी और आरकॉम के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला उठाया था। 2020 में बैंक ने आरकॉम अकाउंट और अनिल अंबानी को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था और 2021 में सीबीआई के पास शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट के स्टेटस क्वो आदेश के कारण उस समय यह शिकायत वापस कर दी गई थी।

आरकॉम, जो कभी भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में से एक थी, पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय संकट से जूझ रही है। कंपनी पर कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों का भारी कर्ज है। इस मामले में सीबीआई की जांच अब तक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों में से एक हो सकती है।

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