उत्तराखंडरुद्रप्रयाग

चारधाम यात्रा 2025: बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम की प्रशासनिक व्यवस्था संभालेंगे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट

राज्यपाल ने धारा 15, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदान की शक्तियां

चारधाम यात्रा 2025 के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तराखंड शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्यपाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना (संख्या-468, दिनांक 09 मार्च 2023) को अतिक्रमित कर नया आदेश जारी किया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट

नवीन आदेश के तहत बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी जाती हैं।

सीमा और अधिकार क्षेत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की निर्धारित सीमा के अंतर्गत करेंगे। आदेश के अनुसार, वे यात्रा अवधि के दौरान धामों में सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण और जनहित से जुड़े कार्यों का संचालन करेंगे।

आदेश की समय-सीमा

यह नियुक्ति वर्ष 2025 में चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से लेकर कपाट बंद होने तक लागू रहेगी। इस अवधि में धामों की व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की होगी।

उद्देश्य

इस निर्णय का उद्देश्य यात्रा अवधि में बढ़ती भीड़ और जटिल व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। राज्य सरकार का मानना है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से प्रशासनिक व्यवस्था और भी मजबूत होगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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