उत्तराखंड
सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की फिटनेस टेस्ट कराने हेतु पुरानी दरों पर ही फीस लिए जाने की जो सुविधा शासनादेश दिनांक 21 फरवरी 2023 द्वारा एक वर्ष हेतु प्रदान की गई थी वह सुविधा अब दिनांक 22 फरवरी 2024 से दिनाँक 21 फरवरी 2025 तक भी लागू रहेगी।
सचिव परिवहन ने कहा कि वाहन स्वामी अब एक वर्ष तक पुरानी दरों पर ही अपने वाहन की फिटनेस जाँच करा सकेंगे। इस सुविधा हेतु परिवहन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न संगठन काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे जिसे मुख्यमंत्री द्वारा आज पूरी कर दी गई है।