सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश

देहरादून।
मंगलवार को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड में योजित पी०आई०एल० संख्या-93/ 2022 जितेन्द्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देहरादून की अध्यक्षता मे एक बैठक आहूत की गई जिसमे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कम में सभी सेक्टर अधिकारियों को आदेशित किया गया कि वह अपने-2 क्षेत्रान्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण से प्रतिबंध लगवाये एवं प्रचार-प्रसार भी करें। साथ ही उल्लंधन किये जाने पर चालानी कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्लास्टिंग वेस्ट मैनजमेंट रूल [2018] के बिन्दु संख्या-9,12,13 का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु महाप्रबंधक उद्योग देहरादून एवं क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेशित किया गया।
उपरोक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक (अपराध) देहरादून, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी विकासनगर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देहरादून जिला पंचायत राज अधिकारी देहरादून अधिशासी अधिकारीलाई हरबर्टपुर उपस्थित टर अधिकारी बी० सी० के माध्यम से बैठक से जुड़े।
(कृष्ण कुमार मिश्रा) अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देहरादून।