कर्नल सोफिया पर विवादित बयान: हाईकोर्ट ने दिया मंत्री विजय शाह पर FIR का आदेश, सियासत गरमाई

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गईं, जब हाईकोर्ट ने उनके कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट की डबल बेंच ने पुलिस विभाग को शाम 6 बजे तक एफआईआर दर्ज कर अदालत को सूचित करने का आदेश दिया। मंत्री शाह पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज करने को कहा गया है।
विवाद तब शुरू हुआ जब मानपुर में आयोजित हलमा कार्यक्रम के दौरान मंत्री शाह ने पहलगाम हमले का ज़िक्र करते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा था कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं की बहन को भेजकर बदला लिया गया। उनके इस बयान पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने तीखा विरोध दर्ज कराया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
राजनीतिक माहौल गर्म होते ही कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजय शाह के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने भाजपा पर सेना और महिलाओं के अपमान को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और 24 घंटे में कार्रवाई की मांग की।
विवाद बढ़ने के बाद मंत्री विजय शाह ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी उनके लिए बहन से बढ़कर हैं और अगर किसी को ठेस पहुंची हो, तो वे दिल से माफी मांगते हैं।
भाजपा संगठन ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। पार्टी आलाकमान ने उन्हें तलब किया, जहां उन्होंने संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अपना पक्ष रखा और खेद जताया।
इस पूरे प्रकरण ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। अब निगाहें गुरुवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।