उत्तराखंडदेहरादून

देहरादून: पर्यटक सीजन और त्योहारों के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों में धरना–प्रदर्शन पर सख्ती

बिना अनुमति आयोजन पर दर्ज होगा मुकदमा

देहरादून: आगामी शीतकालीन यात्रा, पर्यटन सीजन, क्रिसमस–नव वर्ष और स्कूलों की छुट्टियों के दौरान देहरादून में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

शहर में विवाह सीजन और बढ़ते धरना–प्रदर्शनों के कारण लगने वाले जाम से आम जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना–प्रदर्शन, रैली, जुलूस या नारेबाजी पर रोक दोहराई है।

बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति के धरना–प्रदर्शन, जुलूस, रैली, शोभायात्रा या लाउडस्पीकर का प्रयोग करता पाया गया, तो संबंधित आयोजकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

ये क्षेत्र पूरी तरह प्रतिबंधित घोषित

निम्नलिखित स्थानों को पूर्व में ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है:

  • घंटाघर

  • गांधी पार्क

  • परेड ग्राउंड एवं आसपास का क्षेत्र

  • कनक चौक

  • एस्ले हॉल चौक

  • दर्शन लाल चौक

  • तहसील चौक

  • बुद्धा चौक

पुलिस की अपील

प्रशासन ने आयोजकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का जन–आंदोलन, प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनुमति अवश्य लें, ताकि शहर की कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में बाधा न उत्पन्न हो।

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