उत्तराखंडदेहरादून

देहरादून में सड़क खुदाई पर प्रशासन की सख्ती, रात में ही मिलेगी अनुमति; डीएम ने जारी किए निर्देश

देहरादून, 26 अक्टूबर 2025 — जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मार्गों पर सड़क कटिंग की अनुमति और मोबाइल टावर लगाए जाने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में यूपीसीएल, गेल, यूयूएसडीए और एडीबी जैसी एजेंसियों के प्रस्तावों पर सशर्त अनुमति दी गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे बिजली लाइन, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन को भूमिगत करने के लिए रात के समय सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, जिला प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) इन कार्यों पर पैनी नजर रखेगी।

डीएम ने कहा कि अनुमति से अधिक रोड कटिंग, खुदाई अधूरी छोड़ना या मानकों की अनदेखी पर जब्ती और मुकदमे से प्रशासन गुरेज नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शहर को लंबे समय तक अस्त-व्यस्त नहीं रखा जा सकता, इसलिए सभी एजेंसियां निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करें।

निर्देशों के मुख्य बिंदु:

सभी निर्माण कार्यों की अनुमति 10 नवम्बर के बाद ही जारी होगी।

कार्य केवल रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही किए जा सकेंगे।

सड़क खोदने के बाद उसे सुबह तक समतल व चलने योग्य बनाना अनिवार्य होगा।

अनुमति से अधिक खुदाई करने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

एजेंसी स्वयं सुपरविजन करेगी; QRT द्वारा खामी मिलने पर कानूनी कार्रवाई तय होगी।

निर्माण कार्य में देरी से जनता को परेशानी हुई तो जिम्मेदार विभाग पर कार्रवाई होगी।

डीएम ने सभी संस्थानों को निर्देशित किया कि एनओसी और कटिंग चार्ज जमा कराने के बाद ही अनुमति जारी की जाएगी। उन्होंने यूपीसीएल और अन्य एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुपरविजन सुधारने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

डीएम ने यह भी बताया कि निर्माण कार्यों के दौरान स्मार्ट सिटी के कैमरों और उपकरणों को नुकसान हो रहा है, इसलिए आगे से स्मार्ट सिटी से एनओसी लेने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को यूपीसीएल, गेल, एडीबी और यूयूएसडीए के कार्यों की साइट विजिट करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही, पेयजल निगम और अन्य कार्यदायी संस्थाओं को आदेश दिया गया कि निर्माण कार्यों की अनुमति के साथ डंपिंग जोन की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाई जाए। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद सड़क को तुरंत दुरुस्त करना अनिवार्य होगा। पुराने कार्यों के पूरा होने के बाद ही नए कार्यों की अनुमति दी जाएगी।

बैठक में स्मार्ट सिटी लि. के एसीईओ तीरथपाल सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओमपाल सिंह, तथा यूपीसीएल, एडीबी, यूयूएसडीए, रिलायंस जियो, गेल, वोडाफोन आदि एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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