
Ankita Murder Case : कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज सुनवाई पूरी करते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), और 354 (महिला से छेड़छाड़) के तहत दोषी ठहराया है।
क्या था मामला?
18 सितंबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के बाद राज्यभर में भारी जनाक्रोश देखने को मिला था। एक सप्ताह बाद अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ था, जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला कर रख दिया था।
कोर्ट की कार्यवाही
इस बहुचर्चित मामले में 30 जनवरी 2023 को कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी की जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया था। 19 मई 2025 को विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी द्वारा बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देकर बहस का अंत किया गया। इसके बाद कोर्ट ने 30 मई को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।
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अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम
फैसले को देखते हुए कोटद्वार में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से पुलिस बल बुलाया गया और अदालत परिसर में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा कड़ी की गई थी।
अंतिम सजा पर फैसला कुछ ही देर में
फिलहाल कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है, जबकि अंतिम सजा का एलान कुछ ही देर में किया जाएगा। पूरे प्रदेश और देश की जनता इस फैसले की प्रतीक्षा कर रही थी।
जनता की प्रतिक्रिया
इस फैसले को अंकिता और उसके परिजनों को न्याय मिलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सोशल मीडिया और जनसामान्य में इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है।