
देहरादून, 28 अक्टूबर 2025: रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति द्वारा तैस में आकर शस्त्र लहराने का मामला सामने आया है। मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों के बीच पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान पुनीत अग्रवाल निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी, निकट आईटी पार्क, देहरादून द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया गया। मामूली विवाद के दौरान शस्त्र लहराने की इस घटना को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने शस्त्र जब्त करने और लाइसेंस निलंबन के आदेश जारी किए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कानून से खिलवाड़ जिले में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शस्त्र लाइसेंस धारकों को जिन शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है, उनका उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार, थाना प्रभारी रायपुर की ओर से मिली जानकारी में बताया गया कि 19 अक्टूबर 2025 को एटीएस कॉलोनी में पटाखा जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दोनों पक्षों का चालान धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत न्यायालय को भेजा गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि पुनीत अग्रवाल द्वारा मामूली विवाद में अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया गया, जो लापरवाहीपूर्ण कृत्य है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनीत अग्रवाल के शस्त्र लाइसेंस संख्या 597/थाना रायपुर (यूआईएन-335601004165002023) के निरस्तीकरण की अनुशंसा की। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित कर शस्त्र जब्त कर लिया है और निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।