देहरादून
दिनांक 26 दिसंबर 2024: (सू. वि. का.) नगर निकाय चुनाव 2024 के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी /जिलाधिकारी के निर्देशन पर आज ऋषिपर्णा सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सभी राजनीतिक दलों के गणमान्य पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव प्रक्रिया और उससे संबंधित दिशा-निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी प्रत्याशियों को एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और एफिडेविट जमा करना अनिवार्य होगा। नगर निगम द्वारा अब तक 800 से अधिक एनओसी जारी की जा चुकी हैं। बिना एनओसी के किसी भी प्रत्याशी को नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, जमानत राशि ऑनलाइन पोर्टल https://ifms.uk.gov.in के माध्यम से जमा करनी होगी।
मुख्य कोषाध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी नीतू भंडारी ने बताया कि प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन व्यय का विवरण तीन निर्दिष्ट तिथियों पर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें तीन वर्षों के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, और इसका प्रकाशन शासकीय राजपत्र में भी किया जाएगा। नीतू भंडारी ने यह भी बताया कि प्रचार सामग्री को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्याशी अपनी निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने से पहले संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देंगे।
बैठक में उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नगर प्रमुख, नगर निगम मेयर 20 लाख (40 वार्ड तक), 25 लाख (41 से 60 वार्ड तक), 30 लाख (61 एवं इस से अधिक वार्ड) रुपये तक व्यय कर सकते हैं, जबकि उपनगर प्रमुख, नगर निगम 2 लाख रुपये, सभासद, नगर निगम 3 लाख रुपये, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद 6 लाख (10 वार्ड तक), 8 लाख रुपये (10 वार्ड से अधिक), सदस्य, नगर पालिका परिषद् 80 हजार रुपये, अध्यक्ष, नगर पंचायत 3 लाख रुपये, सदस्य, नगर पंचायत 50 हजार रुपये सीमा निर्धारित की गई है।
प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें दिन-प्रतिदिन के खर्च का लेखा-जोखा शामिल होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि व्यय सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन और मतगणना केंद्र नगर निगम देहरादून और ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, हरबर्टपुर और अन्य नगर निकायों में स्थापित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन हो। मतदाताओं और प्रत्याशियों से अपील की गई है कि वे चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।