New Delhi

नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, आक्रामक कुत्ते रहेंगे शेल्टर होम में: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाए, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि यह आदेश रेबीज से संक्रमित, संक्रमण की आशंका वाले या आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों पर लागू नहीं होगा।

ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि अब यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू होगी।

इससे पहले 11 अगस्त को दिए गए आदेश में दिल्ली-एनसीआर के डॉग शेल्टर्स से कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब संशोधित किया गया है।

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