उत्तराखंड
दिल्ली निवासी विशेष समुदाय के युवक द्वारा अपना धर्म छिपा कर देवभूमि की हिन्दू युवती से विवाह करने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने संज्ञान लिया है।
मामले में जानकारी मिली कि रुद्रपुर निवासी एक हिन्दू युवती से दिल्ली निवासी एक विशेष समुदाय के युवक ने खुद को हिन्दू बताकर बीते 10 दिसम्बर को शादी कर ली। जब दुल्हन के परिवार को युवक के परिवार एवं धर्म की सच्चाई पता चली तब उन्होंने मामले में शिकायत दर्ज कराई। युवती के परिजनों ने बताया कि शादी से पहले युवक ने नाम अमन चौधरी बताया, घर को हिंदू रीति-रिवाज से सजा रखा था तथा युवती के परिवार को जब घर दिखाया गया एवं परिवार के सदस्यों से मिलाया गया तो घर पूर्ण रूप से हिन्दू परिवार की तरह था और शादी के बाद युवक की जब असलियत सामने आई तो युवक का असली नाम अमन कुरैशी पुत्र मुराजुद्दीन निकला।
मामले में जानकारी मिली कि उत्तराखण्ड के संतोष कुमार निवासी कुमौड़, पिथौरागढ़ द्वारा युवती के घर रिश्ता लाया गया और युवती के परिजनों को बताया गया कि लड़का पहाड़ी मूल के कुमाऊंनी परिवार से है। परिवार दिल्ली में सेटल है और लड़का दिल्ली में ही कारोबार करता है। जिसके आधार पर यह विवाह कराया गया था।
मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने गंभीरता दिखाते हुए एसपी उत्तम सिंह नेगी से फोन पर वार्ता की और धर्म के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी सहित युवती के परिवार को झूठे भरोसे में लाकर विवाह कराने वाले के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है। तथा उन्होंने कहा कि उस विवाह में शामिल सभी ऐसे आरोपी जिन्होंने हिन्दू होने का ढोंग रचकर उक्त युवती के साथ धर्म के नाम पर जिहाद करते हुए उसके साथ शोषण किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें शीघ्र अति शीघ्र सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्ताई एक्शन लेना होगा। वही उन्होंने कहा कि देवभूमि की युवती की आंखों में धूल झोंककर विवाह करने वालो को बिल्कुल बख्शा नही जाएगा। राज्य महिला आयोग पीड़ित परिवार के साथ है।
जिसपर एसएसपी उधमसिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्म छिपाकर विवाह करने के मामले में युवती के भाई की तहरीर पर कोतवाली रुद्रपुर में दो लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत 3 और 5, भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) के तहत 318 (4) और 319 के तहत मुकदमा दर्ज किया है तथा आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया है मामले की गंभीरता से जांच कर रही है जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।