उत्तराखंड

UCC Uttarakhand : सरकारी कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य

उत्तराखंड सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए यूनीफॉर्म सिविल कोड (UCC) पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के मुखिया को नोडल अफसर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

किसे करना होगा पंजीकरण?

सरकार के अनुसार, 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए नोडल अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अपने-अपने जिलों में कर्मचारियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित कर रिपोर्ट गृह सचिव को भेजेंगे।

तकनीकी सहायता के निर्देश

मुख्य सचिव ने यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए आईटीडीए (ITDA) निदेशक को भी निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता दी जाए ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। यदि किसी विभाग या जिले को किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है, तो वे तुरंत आईटीडीए से संपर्क कर सकते हैं।

सरकार की मंशा

उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों की विवाह स्थिति का सही-सही रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और विवाह से जुड़े कानूनी मामलों में पारदर्शिता बनी रहेगी।

इस नई व्यवस्था से विवाह पंजीकरण को सुव्यवस्थित और सुचारू बनाने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया सरल हो सकेगी।

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