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उत्तराखंड: यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, नगर पालिका अध्यक्ष और 148 समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुनोत्री (उत्तरकाशी) के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके 148 समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं।

धरना-प्रदर्शन मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा

यह मामला उस घटना से जुड़ा है, जब पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक की कथित पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके विरोध में विधायक संजय डोभाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति अजवीन पंवार, कपिल रावत और अन्य समर्थकों ने बड़कोट में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया था।
इस विरोध प्रदर्शन के चलते हाईवे कई घंटों तक बंद रहा, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने 6 सितंबर को किया था मुकदमा दर्ज

इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, अजवीन पंवार, कपिल देव रावत सहित 22 नामजद और करीब 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 6 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस का कहना था कि इन सभी पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, हाईवे जाम करने और शांति भंग करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उन्होंने किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि में भाग नहीं लिया और प्रदर्शन शांतिपूर्ण था।
अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करते रहें और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को सूचना व दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

विधायक का पक्ष

विधायक संजय डोभाल का कहना है कि उनके एक समर्थक को पुलिस ने रात करीब 11:30 बजे घर से उठा लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। वहीं, पुलिस का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी।

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