
विकासनगर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में बीमा कंपनी को मृतक के माता-पिता को 12.22 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, मृतक युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद मृतक के परिवार ने अदालत में याचिका दायर कर 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने घटना के सभी तथ्यों, साक्ष्यों और बीमा पॉलिसी की शर्तों की जांच के बाद यह निर्णय सुनाया।
अधिकरण ने कहा कि बीमा कंपनी मृतक के माता-पिता को तय मुआवजा राशि ब्याज सहित प्रदान करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुआवजा राशि समय सीमा के भीतर भुगतान की जानी चाहिए, अन्यथा कंपनी को अतिरिक्त ब्याज का दायित्व भी वहन करना होगा।
इसके साथ ही, अधिकरण ने एक अन्य मामले में मृतक प्रीतम सिंह के परिजनों को 17.56 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया। यह फैसला भी सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में सुनाया गया।
दोनों ही मामलों में अदालत ने कहा कि दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को शीघ्र न्याय और आर्थिक सहायता मिलना जरूरी है, ताकि वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकें और जीवन को आगे बढ़ा सकें।