गिरोह बनाकर डर फैलाने वाले को 2 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

सहारनपुर। थाना कुतुबशेर इलाके में गिरोह बनाकर अपराध करने और लोगों में डर फैलाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 2 साल की जेल और 5000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 ने सुनाया।
यह मामला 28 फरवरी 2023 का है, जब थाना कुतुबशेर के निरीक्षक सतीश कुमार की अगुवाई में पुलिस ने एक अपराधी गिरोह का खुलासा किया था। पुलिस ने इकराम उर्फ काला पुत्र सलीम (निवासी गांव बेलडा, थाना नागल), मुंतजिर पुत्र सगीर और आरिफ पुत्र इरशाद (दोनों निवासी हौजखेड़ी, थाना कुतुबशेर) को गिरफ़्तार किया था।
तीनों पर आरोप था कि वे मिलकर अपराध करते थे और लोगों में डर फैलाते थे। इनके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया था।
करीब 2 साल तक अदालत में केस चला, जिसमें सबूत और गवाहों के आधार पर अदालत ने इकराम उर्फ काला को दोषी माना और 2 साल की सजा व ₹5000 का जुर्माना लगाया।
इस केस में थाना कुतुबशेर प्रभारी हदय नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल व पेरोकार लक्षेन्द्र, एडीजीसी मेघराज सिंह और जांच अधिकारी नीरज सिंह की मेहनत से आरोपी को सजा दिलाई गई।