सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुई भारत सरकार, मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन नियमों में अहम बदलाव किए हैं। 1 मार्च 2025 से लागू हुए इन नए नियमों के तहत ट्रैफिक उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्मानों और सजा में बड़ी बढ़ोतरी की गई है।
सरकार के अनुसार, इन कड़े कदमों का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। अब नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिससे लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित हों।
जानें, किन नियमों के उल्लंघन पर कितना जुर्माना और सजा:
1. बिना हेलमेट वाहन चलाना:पहले ₹500 का जुर्माना था, अब ₹5000 और 3 महीने का लाइसेंस निलंबन।
2. बिना सीट बेल्ट: पहले ₹1000 का जुर्माना था, अब ₹10,000।
3. ओवरस्पीडिंग: पहले ₹2000 था, अब ₹20,000 तक और 6 महीने की जेल हो सकती है।
4. ड्रिंक एंड ड्राइव: पहले ₹10,000 का जुर्माना था, अब ₹1,00,000 और 1 साल की जेल।
5. मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना: पहले ₹5000 था, अब ₹50,000 और 6 महीने का लाइसेंस निलंबन।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मानना है कि इन सख्त नियमों से सड़क पर अनुशासन बढ़ेगा और हादसों में कमी आएगी। हालांकि, आम जनता में इन नियमों को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नियम कड़े होने से सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन इन नियमों को ईमानदारी से लागू करें।