
देहरादून: देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अब उत्तराखंड सरकार की ओर से पहले से पांच गुना अधिक अनुग्रह अनुदान मिलेगा। सरकार ने इसे 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। इस संबंध में सैनिक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव सुनील सिंह ने सोमवार को आधिकारिक आदेश (जीओ) जारी कर दिया।
अब तक शहीद आश्रितों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी।अब यह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।यह वृद्धि 26 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत लागू हुआ है, जिसकी घोषणा उन्होंने 26 जुलाई 2023 को की थी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा,
“हमारी सरकार के लिए शहीदों और उनके परिवारों के कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं। यह निर्णय हमारे जांबाज सैनिकों को सम्मान और उनके आश्रितों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
पृष्ठभूमि में रही देरी:
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग और सैनिक कल्याण विभाग के बीच तिथि को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी।
विवाद तब खत्म हुआ जब 16 मई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम ने अंतिम रूप से तिथि विवाद सुलझाते हुए आदेश पारित करने को कहा।
सरकार का रुख:
मुख्यमंत्री स्वयं सैनिकों से जुड़े मामलों की निजी तौर पर निगरानी कर रहे थे।राज्य सरकार का कहना है कि शहीदों और पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
वर्ष अनुग्रह अनुदान राशि
पहले – ₹10 लाख
अब – ₹50 लाख