
देहरादून, 14 अक्टूबर: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के निवासियों के विवाह पंजीकरण से जुड़ी समस्या का समाधान हो गया है। राज्य कैबिनेट ने इस वर्ग के नागरिकों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता में छूट प्रदान की है।
अब नेपाल और भूटान के नागरिक विवाह पंजीकरण के लिए अपने नागरिकता प्रमाण पत्र, जबकि तिब्बती मूल के व्यक्ति पंजीकरण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। इस व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा संबंधित पोर्टल में भी आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में रहने वाले विदेशी मूल के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बन जाएगी।