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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामला: हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, पुनरीक्षण याचिका खारिज

प्रयागराज (इलाहाबाद): संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की पुनरीक्षण याचिका कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी, जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन की जांच में हस्तक्षेप से किया इनकार
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया और ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमीशन के सर्वे आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अब यह रास्ता साफ हो गया है कि संभल जामा मस्जिद में सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

13 मई को सुरक्षित रखा गया था फैसला
यह आदेश उस सुनवाई के बाद आया, जिसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 13 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?
संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और सात अन्य याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह मस्जिद दरअसल एक प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने जिला अदालत में याचिका दाखिल कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से स्थल का सर्वे कराने की मांग की थी।

जिला अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एडवोकेट कमिश्नर के जरिए प्रारंभिक सर्वे कराने का आदेश दे दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

आठ जनवरी को मिली थी अंतरिम राहत
हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले आठ जनवरी 2025 को सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिससे मुस्लिम पक्ष को अस्थायी राहत मिली थी। लेकिन अब इस फैसले के बाद मस्जिद में सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं, यह स्पष्ट होता जा रहा है।

देशभर की निगाहें फैसले पर टिकीं
यह मामला धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का माना जा रहा है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट के ताजा आदेश से जहां हिंदू पक्ष को राहत मिली है, वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए यह एक बड़ा कानूनी झटका साबित हुआ है।

 

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