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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छह महीने की जेल, अदालत की अवमानना में दोषी करार

बांग्लादेश : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने की।

यह पहली बार है जब शेख हसीना को किसी मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। मामला शेख हसीना की एक कथित ऑडियो क्लिप से जुड़ा है, जो पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।

इस क्लिप में वह गोबिंदगंज उपजिला चेयरमैन शकील बुलबुल से बात करती सुनाई देती हैं, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा, “मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।” न्यायाधिकरण ने इस बयान को अदालत और न्याय प्रक्रिया का अपमान माना है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सजा तब शुरू होगी जब दोषी स्वयं समर्पण करेंगे या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। यह सजा सश्रम कारावास नहीं होगी। इससे पहले न्यायाधिकरण ने शकील बुलबुल को भी इसी मामले में दो महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने 30 अप्रैल को अदालत में यह मामला पेश किया था, जिसमें ऑडियो क्लिप को पीड़ितों और गवाहों को धमकाने की कोशिश बताया गया। फोरेंसिक जांच में भी पुष्टि हुई है कि क्लिप में आवाज शेख हसीना की ही है

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