
देहरादून, 14 अक्टूबर 2025: राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में हुई आगजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने इस घटना की जांच के लिए उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभारी अधिकारी आबकारी हरी गिरी की अध्यक्षता में एक संयुक्त जांच टीम गठित कराई, जिसने मौके पर निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट में सामने आया कि बार में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि सर्किल बार (एफएल-7) के तृतीय तल पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 40 से 50 लोग मौजूद थे। इसी दौरान दो बारमैन जंगलिंग एवं फायर शो का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें वे झुलस गए। टीम ने पाया कि इस कृत्य से वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था, जिससे बड़ी आगजनी और जनहानि की संभावना थी।
निरीक्षण में यह भी पाया गया कि बार की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों का उपयोग किया गया था, जिससे आग तेजी से फैल सकती थी। टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि बारमैनों को मुख्य रूप से शराब परोसने के लिए नियुक्त किया जाता है, किंतु सर्किल बार में उन्हें असुरक्षित फायर एक्टिविटी के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था, जो अनुज्ञापन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इन सभी तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 34 (b) एवं (e) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर बार का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की असुरक्षित गतिविधि या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई जाएगी।