उत्तराखंड

राशन कार्डधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: जुलाई माह का खाद्यान्न 31 जुलाई तक अवश्य प्राप्त करें

राशन कार्डधारक 31 जुलाई 2026 तक उचित दर विक्रेताओं से जुलाई माह का खाद्यान्न अनिवार्य रूप से प्राप्त करें; जिला पूर्ति विभाग ने सभी पात्र लाभार्थियों से समय पर राशन लेने की अपील की।

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने अगवत कराया है कि ने जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं (राशन डीलरों) के माध्यम से माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2026 की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया माह जुलाई 2026 से प्रारम्भ कर दी गई है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह जुलाई 2026 का खाद्यान्न केवल 31 जुलाई 2026 तक ही उचित दर विक्रेताओं की ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।
उन्होंने सभी राशन कार्डधारकों से अनुरोध किया है कि वे अपने निकटतम उचित दर विक्रेता के माध्यम से 31 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से जुलाई माह का खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न से वंचित न रहे।

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