उत्तराखंड:14 अगस्त को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव, आचार संहिता लागू

देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव 14 अगस्त को होगा और इसके साथ ही प्रदेश के 12 जिलों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया
पंचायती राज विभाग द्वारा अनंतिम अधिसूचना पर आपत्तियों के निपटारे के बाद बुधवार को 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण जारी किया गया है। इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने 1 अगस्त को अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तियां मांगी थीं। 2 से 5 अगस्त के बीच प्रदेशभर से कुल 42 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें देहरादून से सर्वाधिक आपत्तियां आई थीं। इन सभी आपत्तियों का निपटारा समिति द्वारा मंगलवार को किया गया था।
ओबीसी आरक्षण की विशेषता
इस बार पंचायती राज विभाग ने पहली बार पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशें लागू की हैं। इसके अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पदों का आरक्षण निर्धारित किया गया है।
जिलावार आरक्षण की स्थिति
जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण:
- उत्तरकाशी: अनारक्षित
- टिहरी: महिला
- पौड़ी: महिला
- रुद्रप्रयाग: महिला
- चमोली: अनारक्षित
- देहरादून: महिला
- यूएस नगर: अन्य पिछड़ा वर्ग
- नैनीताल: अनारक्षित
- अल्मोड़ा: महिला
- चंपावत: अनारक्षित
- बागेश्वर: अनुसूचित जाति महिला
- पिथौरागढ़: अनुसूचित जाति
आचार संहिता का प्रभाव
आचार संहिता के लागू होने के साथ ही अब संबंधित जिलों में चुनावी गतिविधियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।राज्य निर्वाचन आयोग अब इसी अंतिम आरक्षण के आधार पर चुनाव कराएगा और सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव की तैयारियों में जुट जाना होगा।