उत्तराखंडदेहरादून

डीएम की क्यूआरटी के निशाने पर एक और एजेंसी

यूपीसीएल पर 2 माह का प्रतिबंध, रोड कटिंग की अनुमति निरस्त

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर जिला प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) ने देहरादून शहर में अनियंत्रित रोड कटिंग के मामलों पर सख्त कार्रवाई की है। अनुमति शर्तों के उल्लंघन पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की रोड कटिंग अनुमति निरस्त करते हुए आगामी दो माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रदत्त अनुमति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन दंडनीय है और यदि अनुमति निरस्त होने से समय एवं लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था की होगी।

क्यूआरटी का औचक निरीक्षण

उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी द्वारा देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सहारनपुर रोड पर सब्जी मंडी चौक से आईएसबीटी तक तथा जीएमएस रोड पर बल्लूपुर चौक से सब्जी मंडी चौक तक एडीबी वित्तपोषित योजना Uttarakhand Climate Resilient Power System Development Project (UCRPSDP) के तहत मुख्य मार्गों पर विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने का कार्य किया जा रहा है।

यह कार्य अधीक्षण अभियंता (एडीबी), यूपीसीएल द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन परियोजना समन्वय समिति से प्राप्त अनुमति की शर्तों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।

दिन में की गई खुदाई, सुरक्षा व्यवस्था नदारद

निरीक्षण में सामने आया कि रोड कटिंग का कार्य निर्धारित शर्तों के विपरीत रात्रि के बजाय दिन के समय भी किया जा रहा था। इसके अलावा रिस्पना, आराघर चौक, कारगी-धर्मोवाला रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड, शिमला बाईपास रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

कार्यस्थलों पर आवश्यक बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टेप और साइन बोर्ड नहीं लगाए गए थे। खुदाई से निकला मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ था, जिससे सड़कें संकरी हो गईं और यातायात के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया।

अनुमति निरस्त, सख्त निर्देश जारी

अनुमति की शर्तों के घोर उल्लंघन को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी रोड कटिंग अनुमति संख्या 6691/643 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। साथ ही यूपीसीएल को आगामी दो माह तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग अनुमति से वंचित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कार्य शुरू करने से पहले सभी अनुमति शर्तों, सुरक्षा मानकों और यातायात प्रबंधन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को असुविधा या किसी दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

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