ट्रेनों में रात के वक्त मोबाइल और पावर बैंक चार्ज करने पर रोक, रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से उठाया कदम
नई दिल्ली रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट्स; पावर बैंक फटने की घटनाओं के बाद सख्त हुए निर्देश

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने रात के सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। ट्रेनों के डिब्बों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने रात के समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग पर रोक लगाने का नियम प्रभावी कर दिया है।
नए निर्देशों के अनुसार, सभी यात्री ट्रेनों में रात 11:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक चार्जिंग सॉकेट्स की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इस 6 घंटे की अवधि के दौरान यात्री अपने मोबाइल फोन, पावर बैंक, लैपटॉप या अन्य किसी भी पोर्टेबल उपकरण को चार्ज नहीं कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे, संबंधित अधिकारियों और निरीक्षण टीमों को इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
हाल की घटनाओं के विश्लेषण के बाद यह बात सामने आई है कि रात के समय चार्जिंग पर रखे गए पावर बैंक और मोबाइल फोन में ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट के कारण गंभीर हादसे हुए हैं। कई रेल खंडों पर रात में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक में विस्फोट और धुआं निकलने जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थीं।
चूंकि रात के समय अधिकांश यात्री सो रहे होते हैं, इसलिए किसी उपकरण के गर्म होने, धुआं निकलने या आग पकड़ने की स्थिति का तुरंत पता नहीं चल पाता। इस तरह की घटनाओं से डिब्बे के भीतर अफरा-तफरी और बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। इसी जोखिम को समाप्त करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।
रेलवे प्रशासन ने ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय सारणी के अनुसार चार्जिंग मुख्य स्विच को बंद रखना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरते जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अधिकारियों को ट्रेनों में औचक निरीक्षण करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।