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ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें, मानहानि मामले में दिल्ली कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

नई दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला उनके ‘BJP IT Cell Part II’ शीर्षक वाले वीडियो से संबंधित है। शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन ने आरोप लगाया है कि वीडियो में उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक दावे किए गए थे। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

नोटिस की तामील नहीं होने पर कोर्ट का कदम

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व जिला स्थित साकेत कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को नोटिस पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन संबंधित परिसर बंद मिला। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।

सुनवाई जल्द कराने के लिए दिया गया था आवेदन

इस सप्ताह अदालत ने मामले में नए समन भी जारी किए थे। शिकायतकर्ता ने सुनवाई की तारीख पहले निर्धारित करने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया था। यह मामला पहले 20 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।

शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई कि ध्रुव राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं और फिलहाल ‘CJP protest’ के सिलसिले में भारत में मौजूद हैं। ऐसे में उन्हें समन पहुंचाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि उन्हें हरियाणा में राठी के निवास की जानकारी है।

31 अक्टूबर को अगली सुनवाई

शिकायतकर्ता का कहना है कि ध्रुव राठी के विदेश में रहने के कारण पिछले कई वर्षों से समन की तामील में देरी हुई है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से मामले में तेजी लाने का अनुरोध किया था।

फिलहाल यह मामला वीडियो में लगाए गए कथित मानहानिकारक आरोपों को लेकर अदालत में विचाराधीन है। शिकायत में लगाए गए आरोपों को अभी अदालत का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। अब 31 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी।

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