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अंतरराष्ट्रीय संरक्षित पशु तस्कर गिरोह “लाडवा गैंग” का दून पुलिस ने किया भंडाफोड़, 1 करोड़ का दुर्लभ सांप बरामद

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून को मिली सटीक और गोपनीय सूचना के आधार पर थाना विकासनगर पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय संरक्षित पशु तस्कर गिरोह “लाडवा गैंग” का भंडाफोड़ करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित दुर्लभ प्रजाति का Red Sand Boa (Eryx johnii) सांप और एक बिना नंबर की सफेद Swift कार बरामद की गई है।

बरामद Red Sand Boa सांप की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। इस सांप की तस्करी तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग के लिए की जा रही थी। यह प्रजाति वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 पार्ट-C में शामिल है, और इसका शिकार, व्यापार या परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है।

दिनांक 2 मई 2025 को एसएसपी को सूचना मिली कि हरियाणा का लाडवा गैंग एक बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट कार में एक दुर्लभ दोमुंहा सांप लेकर देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में बेचने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम ने पुल नंबर-2 के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को कार समेत धर दबोचा।
कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट पर रखे बैग से एक जीवित दो मुंहा सांप (Red Sand Boa) बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ पर उन्होंने हरियाणा से सांप लाकर ऊंची कीमत में बेचने की बात स्वीकार की।

वन विभाग ने की पुष्टि

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप की पहचान Red Sand Boa के रूप में की। विभाग ने पुष्टि की कि यह प्रजाति Schedule-I (Part C) के अंतर्गत संरक्षित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

  1. अनिल कुमार पुत्र केवल कृष्ण (उम्र 40)
    निवासी: महावीर कॉलोनी, थाना लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

  2. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश (उम्र 50)
    निवासी: ग्राम जयरामपुर, थाना बुढ़िया, जिला यमुनानगर (हरियाणा)

  3. संदीप कुमार पुत्र इंद्र सिंह (उम्र 41)
    निवासी: मोहल्ला चकालन, धीरवाली, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखंड)

बरामदगी

  • एक जीवित Red Sand Boa (Eryx johnii)

  • एक सफेद रंग की Swift कार (Chassis No. MBHZCDESKSB278728)

कानूनी कार्रवाई

अभियुक्तों के खिलाफ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धाराओं 2, 9, 39, 48, 49B और 51 के तहत कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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