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सड़क कटिंग और खुदाई को लेकर नगर निगम सख्त, सूचना बोर्ड, बैरिकेडिंग और समयबद्ध पुनर्स्थापना अनिवार्य

देहरादून।नगर निगम देहरादून क्षेत्र में विभिन्न विभागों, कार्यदायी संस्थाओं एवं निर्माण इकाइयों द्वारा पेयजल, सीवर, विद्युत, दूरसंचार, गैस, सड़क सहित अन्य आवश्यक नागरिक सेवाओं एवं विकास कार्यों के लिए की जाने वाली सड़क कटिंग और खुदाई को लेकर नगर निगम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने जनहित, आमजन की सुरक्षा, कार्यों में पारदर्शिता तथा सड़कों की समयबद्ध पुनर्स्थापना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों, कार्यदायी संस्थाओं, निर्माण इकाइयों एवं ठेकेदारों को सड़क कटिंग और खुदाई के दौरान निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम को विभिन्न क्षेत्रों से लगातार यह शिकायत प्राप्त होती रही है कि सड़क कटिंग अथवा खुदाई के दौरान संबंधित विभाग या कार्यदायी संस्था की जानकारी, कार्य की अवधि तथा संपर्क अधिकारी का विवरण मौके पर प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसके कारण स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को कार्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, वहीं यातायात और आमजन के आवागमन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया है कि सड़क कटिंग अथवा खुदाई का कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग या कार्यदायी संस्था को मौके पर स्पष्ट और बड़े आकार का सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड पर संबंधित विभाग या संस्था का नाम, किए जा रहे कार्य का विवरण, परियोजना अथवा कार्य की स्वीकृति का विवरण, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्धारित पूर्णता तिथि, संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार या संस्था के प्रतिनिधि का नाम और मोबाइल नंबर तथा आवश्यकता के अनुसार सड़क पुनर्स्थापना की अपेक्षित तिथि अंकित करनी होगी।

नगर आयुक्त ने सड़क कटिंग और खुदाई वाले स्थानों पर आमजन एवं वाहन चालकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कार्यस्थल पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर, सुरक्षा चिन्ह एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। खुदाई वाले स्थानों को खुले में नहीं छोड़ा जाएगा तथा पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था करनी होगी। यातायात प्रभावित होने की स्थिति में आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था भी संबंधित विभाग या कार्यदायी संस्था को करनी होगी। रात के समय कार्यस्थल पर पर्याप्त चेतावनी संकेत एवं दृश्यता संबंधी सुरक्षा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्माण सामग्री और मलबे को इस प्रकार नहीं रखा जाएगा, जिससे यातायात अथवा आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्य पूर्ण होने के बाद सड़क को केवल मिट्टी अथवा किसी अस्थायी सामग्री से भरकर छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित विभाग या कार्यदायी संस्था को सड़क की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध रूप से करानी होगी, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो और सड़क की उपयोगिता एवं यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। कार्यस्थल से निर्माण सामग्री एवं मलबा हटाकर सड़क और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित एवं सुरक्षित स्थिति में छोड़ना भी संबंधित संस्था की जिम्मेदारी होगी।

नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बिना सूचना बोर्ड, आवश्यक बैरिकेडिंग अथवा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के सड़क कटिंग और खुदाई का कार्य किए जाने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग, कार्यदायी संस्था अथवा ठेकेदार की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में सड़क कटिंग अथवा खुदाई की अनुमति प्रदान करते समय संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अधिशासी अभियंता, नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को सड़क कटिंग और खुदाई की अनुमति प्रदान करते समय इन सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्यस्थलों का आवश्यक निरीक्षण एवं निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्वीकृत कार्य के दौरान आमजन की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था तथा सड़क की समयबद्ध पुनर्स्थापना से संबंधित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सके।

नगर निगम देहरादून ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी स्थान पर सड़क कटिंग अथवा खुदाई के दौरान सूचना बोर्ड, बैरिकेडिंग या आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो इसकी सूचना नगर निगम को उपलब्ध कराएं, ताकि संबंधित प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नगर निगम का उद्देश्य विकास एवं आवश्यक नागरिक सेवाओं से जुड़े कार्यों को बाधित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे कार्य सुरक्षित, व्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किए जाएं और इनके कारण आमजन को न्यूनतम असुविधा हो। नगर निगम ने सभी संबंधित विभागों, कार्यदायी संस्थाओं एवं निर्माण इकाइयों से जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।

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