आईआरसीटीसी होटल मामला: लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश
अदालत ने कहा- रेलवे होटलों की लीज प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ी, लालू यादव पर पद के दुरुपयोग का प्रथमदृष्टया संदेह

नई दिल्ली:आईआरसीटीसी होटल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लारा प्रोजेक्ट्स समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में लालू प्रसाद यादव की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके पद के कथित दुरुपयोग की बात कही।
मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे के दो होटलों की लीज से जुड़ा है। अदालत के मुताबिक, रांची और पुणे स्थित रेलवे होटलों को लीज पर देने की प्रक्रिया में कथित तौर पर निविदा से जुड़ी अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि इस प्रक्रिया में नियमों को प्रभावित कर एक विशेष तरीके से होटल लीज पर देने का रास्ता तैयार किया गया।
अदालत ने कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर लालू प्रसाद यादव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लारा प्रोजेक्ट्स के अलावा चार अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए जाएंगे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रक्रिया पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जांच किस समय और किस तरीके से आगे बढ़ी, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थी। मामले में कथित अनियमितताओं और उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच की गई है।
अब आरोप तय होने के बाद मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही जारी रहेगी।