उत्तराखंड

उत्तराखंड: पंचायत चुनाव अधिसूचना पर आज निर्णय, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो सकती है स्थगित

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना को लेकर आज मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को राज्य सरकार के 11 जून के आरक्षण आदेश पर रोक लगाने के बाद चुनाव अधिसूचना के स्थगित होने की संभावना बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को रोक दिया है जिसमें पूर्व के सभी पंचायत चुनावों में लागू आरक्षण को शून्य मानते हुए इस वर्ष से प्रथम आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी और इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई थी। परंतु हाईकोर्ट के सोमवार के स्थगन आदेश के बाद स्थिति में बदलाव आ गया है। आयोग के अधिकारी सोमवार देर शाम तक हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करते रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने स्पष्ट किया कि वे अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं लेकिन अभी तक हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। आज मंगलवार को आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही निर्वाचन आयोग अपना अंतिम निर्णय लेगा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा अधिसूचना को स्थगित किए जाने की प्रबल संभावना है, जिससे आगामी आदेश तक आदर्श आचार संहिता भी स्थगित हो सकती है।

यह घटनाक्रम उत्तराखंड की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां आरक्षण नीति को लेकर उत्पन्न विवाद ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया है। आयोग के आज के निर्णय से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब और कैसे आयोजित होंगे।

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