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दिल्ली आबकारी नीति केस: ट्रायल कोर्ट से सभी आरोपी बरी,

CBI हाईकोर्ट में करेगी अपील

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने मामले की जांच से जुड़े एक सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी की है।

यह मामला कथित तौर पर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं से जुड़ा था, जिसे लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच की थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद CBI ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश को चुनौती देगी।

सूत्रों के अनुसार, CBI का मानना है कि जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त विचार नहीं किया या कुछ तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। एजेंसी जल्द ही Delhi High Court में अपील दाखिल करेगी।

फिलहाल, ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी आरोपियों को राहत मिली है, लेकिन मामले की कानूनी लड़ाई अब हाईकोर्ट में जारी रहने की संभावना है।

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