उत्तराखंड

पूर्व आईपीएस लोकेश्वर सिंह पर केस दर्ज

व्यापारी से मारपीट के आरोप, कोर्ट के आदेश पर पिथौरागढ़ कोतवाली में मुकदमा

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पूर्व एसपी और 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जिला न्यायालय के आदेश के बाद उनके खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
यह मामला एक स्थानीय व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी की शिकायत से जुड़ा है. व्यापारी का आरोप है कि फरवरी 2023 में वह पुलिस क्वार्टर से बह रहे गंदे पानी की शिकायत लेकर अपनी बेटी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि भी बताई गई है.
शिकायत के बावजूद पहले पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद व्यापारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनवाई के बाद 7 अप्रैल 2026 को लोकेश्वर सिंह समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए.
कोर्ट के निर्देश पर अब पुलिस ने धारा 323, 342, 355, 504, 506, 392 और 120 (बी) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इससे पहले राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण भी इस मामले में अधिकारी को दोषी मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश कर चुका है.
गौरतलब है कि लोकेश्वर सिंह ने उत्तराखंड के कई जिलों में सेवाएं दी हैं और 2025 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में चयन के बाद पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था.

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