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दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड में केशव नेगी की जमानत खारिज

कोर्ट ने कहा- जांच अभी जारी, कई पहलुओं की पड़ताल करना बाकी

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौज रानी इलाके में होटल अग्निकांड मामले में साकेत कोर्ट ने आरोपी केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले में गिरफ्तार कुक केशव नेगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने अदालत को जानकारी दी कि भीषण आग के कारण होटल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। इससे जांच प्रभावित हुई है और कई पहलुओं की दोबारा पड़ताल करनी पड़ रही है।

कुक केशव नेगी की ओर से जमानत याचिका पर बहस करते हुए उसके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने दलील दी कि केशव ने सिर्फ चाय बनाई थी और विस्फोट होते ही उसने तुरंत होटल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी थी। अदालत में यह भी कहा गया कि घटना के बाद दमकल विभाग को मौके पर पहुंचने में काफी समय लगा। बचाव पक्ष का दावा था कि करीब एक घंटे बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो पाया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर पुलिस के आरोपों को सही माना जाए तो यह मानना होगा कि केशव खुद को भी खतरे में डाल रहा था, जो व्यवहारिक नहीं लगता।

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