33 लाख की लीज वाली दुकान का मामला ,बकाया नहीं चुकाने पर निगम करेगा कार्रवाई

देहरादून। दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित ‘‘33 लाख में लीज पर ली गई दुकान तीन बार बिक गई’’ खबर के बाद नगर निगम को प्राप्त विभागीय आख्या के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त के अनुमोदन के बाद 5 सितंबर को भूमि अनुभाग की ओर से मौ. यूनूस पुत्र स्व. अब्दुल रहमान, निवासी 70 घोसी गली को अंतिम नोटिस जारी किया गया था। इसमें उन्हें 28 लाख 84 हजार 315 रुपये की अवशेष धनराशि तीन दिन के भीतर निगम कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

नोटिस जारी होने के 11 दिन बाद भी संबंधित व्यक्ति की ओर से बकाया धनराशि निगम कोष में जमा नहीं कराई गई है। निगम के अनुसार, इससे पहले भी कई बार अवशेष राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया। खबर प्रकाशित होने के बाद विभागीय आख्या मिलने पर एक बार फिर अंतिम अवसर देते हुए 5 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस का अनुपालन नहीं होने पर अब नगर निगम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम के अनुसार, निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं होने की स्थिति में दुकान का कब्जा प्राप्त कर उसे दोबारा नीलाम किया जाएगा। साथ ही बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व की भांति किए जाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।