पिथौरागढ़

धारचूला की दो नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा

पिथौरागढ़। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में दो नाबालिग छात्राओं के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी इरफान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही राज्य सरकार को दोनों पीड़िताओं को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल जाने के बाद लापता हुई थीं छात्राएं

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 1 फरवरी 2024 की है। धारचूला क्षेत्र की दो नाबालिग छात्राएं स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर 3 फरवरी को धारचूला कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और छात्राओं की खोजबीन तेज कर दी।

नौकरी का झांसा देकर ले जाने का आरोप

पुलिस की जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी इरफान पुत्र फिदा हुसैन और उसके एक किशोर साथी पर छात्राओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले जाने का आरोप था। मामले में छात्राओं के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात भी सामने आई। पुलिस ने तलाश के दौरान दोनों छात्राओं को बरेली बस अड्डे से बरामद किया और आरोपियों को पकड़ लिया।

दूसरा आरोपी नाबालिग होने के कारण उसके मामले की सुनवाई के लिए संबंधित पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई। वहीं, इरफान के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।14 गवाहों के बयान के बाद सुनाया फैसला

विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) धनंजय चतुर्वेदी की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने इरफान को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

पीड़िताओं को मिलेगा दो लाख रुपये मुआवजा

अदालत ने दोनों पीड़िताओं के पुनर्वास और सहायता के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक को एक लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। इस तरह दोनों के लिए कुल दो लाख रुपये की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी ने पैरवी की।

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