Uttrakhand
देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश में बिना NOC नहीं खुलेगी ट्रैवल एजेंसीः 3 विभागों की मंजूरी जरूरी; 94 एजेंसियों को 6 महीने की मोहलत
3 विभागों की मंजूरी जरूरी; 94 एजेंसियों को 6 महीने की मोहलत
अब शहर में ट्रैवल एजेंसी खोलने से पहले तीन विभागों से मंजूरी लेनी होगी। परिवहन विभाग ने देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में नई ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस के नियम सख्त कर दिए हैं। अब पुलिस, नगर निगम और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की NOC मिलने के बाद ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।”

“इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। ट्रैवल एजेंसियों के बाहर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग, सड़क पर जाम और रिहायशी इलाकों में होने वाली परेशानी को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। यानी एजेंसी खोलने के लिए सिर्फ कागजी औपचारिकताएं पूरी करना काफी नहीं होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके संचालन से आसपास के लोगों और यातायात को परेशानी न हो।”