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तीन तलाक के बाद महिला पर बहनोई से हलाला का दबाव, विरोध करने पर मारपीट; आरोपी पति गिरफ्तार

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किया मुकदमा

देहरादून: राजधानी के पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ प्रताड़ना, तीन तलाक और जबरन हलाला का दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने पहले उसे प्रताड़ित कर तीन तलाक दिया और बाद में दोबारा साथ रखने के बदले अपने बहनोई से हलाला कराने की शर्त रख दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।                                                            घटनाक्रम और प्रताड़ना का सिलसिला.            निकाह और विवाद: बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले युवक के साथ महिला का निकाह लगभग ढाई साल पहले हुआ था। शादी के बाद से दोनों देहरादून में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे।

तीन तलाक का मामला: पीड़िता के अनुसार, करीब चार महीने पहले मामूली विवाद में पति ने अपनी बहन के सामने ही उसे तीन तलाक दे दिया। इसके बाद महिला अपने मायके चली गई।

ससुराल में मारपीट: 14 जुलाई को जब महिला अपना घर बसाने की मंशा से ससुराल पहुंची, तो वहां उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया।

अनुचित शर्त और पुलिस कार्रवाई

हलाला का दबाव: आरोपी पति बाद में देहरादून पहुंचा और माफी मांगते हुए दोबारा साथ रखने की बात कही। हालांकि, इसके लिए उसने महिला पर अपने बहनोई के साथ हलाला की अमानवीय शर्त रख दी।

डिजिटल साक्ष्य और एफआईआर: पीड़िता ने मानसिक तनाव से गुजरने के बाद पुलिस की शरण ली और मोबाइल चैट व अन्य सबूत पुलिस को सौंपे।

कानूनी कार्रवाई: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 85 और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला पंजीकृत किया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया।

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