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CJP प्रदर्शन मामला: पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

RAF की गोला-बारूद लॉग बुक सुरक्षित रखने का केंद्र को निर्देश, प्रदर्शन में बल प्रयोग की जांच जारी।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे बल प्रयोग की आवश्यकता और परिस्थितियों की जांच की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि, अदालत ने मैटेलिक पैलेट गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर भी सवाल उठाते हुए इस मांग के औचित्य पर विचार किया।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को आवश्यक और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को हुए सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े घटनाक्रम की जांच कराने पर भी वह विचार करने के लिए तैयार है।

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